New Traffic Challan Rates 2019 in india |
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act 2019.
New Traffic Challan Rates 2019 in india | Motor vehicle act 2019
देश में हर साल करीब डेढ़ लाख लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 70 फीसदी सड़क हादसे चालक की लापरवाही से होते हैं। इसमें अधिकतर हादसे Traffic Rules को तोड़ने के कारण होते है | जैसे गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना , शराब पीकर नशे में गाड़ी चलाना, रेड लाइट को पार करना, ओवर टेकिंग और तेज गति से गाड़ी चलाना तथा सड़को की खराब हालत के कारण भी इनसे से एक समस्या होती है |
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत Traffic Rules तोड़ने पर जैसे
हेलमेट न पहनने
या लालबत्ती उल्लंघन
करने पर जुर्माना
सौ रुपया तय
किया गया था
जो की आज
तक चला आ
रहा था इस
कारण लोग ट्रैफिक
नियमो का पालन
नहीं करते थे
| इसी को देखते
हुए सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागु किया है | जिसमे
ट्राफीक नियमो
को तोड़ने पर
भारी जुर्माने का
प्रावधान किया
गया है |
लागु हुआ Motor vehicle act 2019
मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 पास हो चुका है और देश के राष्ट्रपति राम नाथ गोविंद ने भी इसपर मुहर लगा दी है। अब ये बिल पूरे देश में 15 अगस्त से लागू चुका है |
अब Traffic Rules तोड़ने पर देना होगा भरी जुर्माना |
अब ट्रैफिक नियम
तोड़ने पर भरी
जुरमाना देना
होगा | माना जा
रहा है की
इससे सड़क हादसों
में कभी गिरावट
आएगी | आईये जानते
है किस नियम
को तोड़ने पर
कितना जुरमाना देना
होगा |
New Traffic Challan Rates 2019 in india
अब बिना लाइसेंस के अगर कोई ड्राइव करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपये की जगह 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।
अगर कोई डिस्क्वालीफाई होने पर भी गाड़ी ड्राइव करता है तो 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा पहले ये जुर्माना 500 रुपये का था।
अगर कोई ओवर स्पीड गाड़ी चला रहा है तो उस पर 400 रुपये की जगह 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।
रैश ड्राइव करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो जुर्माना 1000 रुपये के बजाए 5000 रुपये देना होगा।
नए नियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है
बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की बजाए 1000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा।
रेड लाइट जम्प करने पर 5000 रुपये का जुर्माना और 1 साल की जेल भी हो सकती है। पहले 1000 रुपये हुआ करता था।
टू-व्हीलर पर दो से ज्यादा लोग बैठाकर चलने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है।
बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने पर भी जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।
इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाने पर अब 1000 रुपये की बजाए अब 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
एम्बुलेंस या किसी और इमरजेंसी व्हीकल का रास्ता रोकने पर अब से 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा।
गाड़ी में लिमिट से ज्यादा पैसेंजर बैठाने पर भी अब 1000 रुपये प्रति पैसेंजर जुर्माना देना होगा।
इसके अलावा अगर कोई जुवेनाइल लापरवाही से गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो गाड़ी के मालिक या फिर उनके माता-पिता को 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है और साथ ही जुवेनाइल पर जुवेनाइल जस्टिस एक्स के अंडर मुकदमा चलाया जाएगा।
नए नियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है
बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की बजाए 1000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा।
रेड लाइट जम्प करने पर 5000 रुपये का जुर्माना और 1 साल की जेल भी हो सकती है। पहले 1000 रुपये हुआ करता था।
टू-व्हीलर पर दो से ज्यादा लोग बैठाकर चलने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है।
बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने पर भी जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।
इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाने पर अब 1000 रुपये की बजाए अब 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
एम्बुलेंस या किसी और इमरजेंसी व्हीकल का रास्ता रोकने पर अब से 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा।
गाड़ी में लिमिट से ज्यादा पैसेंजर बैठाने पर भी अब 1000 रुपये प्रति पैसेंजर जुर्माना देना होगा।
इसके अलावा अगर कोई जुवेनाइल लापरवाही से गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो गाड़ी के मालिक या फिर उनके माता-पिता को 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है और साथ ही जुवेनाइल पर जुवेनाइल जस्टिस एक्स के अंडर मुकदमा चलाया जाएगा।
गलत रोड इंजीनियरिंग पर जवाब देही
फिलहाल रोड इंजीनियरिंग
की वजह से
अगर कोई हादसा
होता है तो
सीधे तौर पर
इसके लिए संबंधित
ठेकेदार या
कंपनी को जिम्मेदार
नहीं ठहराया जाता
था । नए
एक्ट में सम्बंधित
एजेंसी या ठेकेदार
पर एक लाख
रुपये तक का
जुर्माना किया
जा सकता है।
हिट एंड रन पर कड़ा प्रावधान
ऐसे केस में
यदि पीड़ित घायल
है तो आरोपी
वाहन चालक पर
12500 और पीड़ित की
मौत होने पर
25 हजार रुपये का
जुर्माना होता
था । नए
मोटर व्हीकल एक्ट
में यह राशि
पचास हजार और
दो लाख रुपये
रखी गई है।
यानि अब हिट
एंड रन केस
होता है तो
घायल होने पर
50 हजार रूपए का
जुरमाना देना
होगा तथा मौत
होने पर एक
लाख रुपया जुर्माना
देना होगा |
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New Traffic Challan Rates 2019 in india
Reviewed by Admin
on
Friday, August 02, 2019
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